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आसाराम के बाद अब बेटे नारायण साईं की बढ़ी मुसीबत, पत्नी ने कोर्ट में ठोका 53 लाख का दावा, जानें क्या है मामला

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स्वयंभू संत आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी जानकी हरपलानी ने अपने पति से भरण-पोषण की राशि मांगने के लिए इंदौर की एक फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नारायण साईं पर बलात्कार का मामला चल रहा है और वह फिलहाल जेल में हैं। उन्हें 2018 में कोर्ट ने हर महीने 50,000 रुपये का भरण-पोषण भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने यह राशि नहीं दी।

स्वयंभू संत आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी ने अपने पति से सात साल का बकाया भरण-पोषण राशि मांगने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नारायण साईं बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद गुजरात के सूरत की जेल में बंद हैं। 

फैमिली कोर्ट ने 2018 में उन्हें आदेश दिया था कि वह इंदौर में रहने वाली अपनी पत्नी जानकी हरपलानी को हर महीने 50,000 रुपये का भरण-पोषण खर्च दें। जानकी की वकील वंदना परिहार ने पीटीआई को बताया कि साईं ने पिछले सात सालों से भरण-पोषण राशि का भुगतान नहीं किया है, अब बकाया राशि 53 लाख रुपये हो गई है, जिसमें अन्य खर्च भी शामिल हैं। 

फैमिली कोर्ट से की ये अपील

परिहार ने कहा, “हमने फैमिली कोर्ट में लिखित दलीलें पेश की हैं। चूंकि नारायण साईं जेल में हैं, इसलिए हमने फैमिली कोर्ट से अनुरोध किया है कि पति की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करके और नीलाम करके या इन संपत्तियों को पत्नी के नाम पर स्थानांतरित करके भरण-पोषण राशि का भुगतान किया जा सकता है।

29 जनवरी को अगली सुनवाई

वकील ने बताया कि पारिवारिक अदालत में इस याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी. नारायण साईं की पत्नी जानकी ने कहा, “पारिवारिक अदालत के आदेश के सात साल बीत जाने के बावजूद मुझे अपने पति से गुजारा भत्ता की राशि नहीं मिली है. मुझे अदालत से न्याय मिलने का पूरा भरोसा है

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